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मैं रांची में रहता हूँ और मैंने मेरी कोलकाता की व्यावसायिक प्रॉपर्टी 50,000 प्रति माह के किराए पर दी, तो क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा?

Posted by: GAURAV on 4/10/2020 3:49 PM

मैं रांची में रहता हूँ और मैंने मेरी कोलकाता की व्यावसायिक प्रॉपर्टी 50,000 प्रति माह के किराए पर दी, तो क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा?

5 Replies
Added by TaxField

यदि आपकी अन्य कोई आपूर्ति (कर-योग्य, कर-मुक्त या निर्यात) नहीं है तो आपको जीएसटी में पंजीकरण कराने की जरुरत नहीं है क्योंकि आपका वार्षिक टर्नओवर रु.20 लाख से कम है.

सीजीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 2(71) व 22 के अनुसार, यदि आपकी अन्य कोई आपूर्ति (कर-योग्य, कर-मुक्त या निर्यात) है, जिन सबका वार्षिक टर्नओवर रु.20 लाख से अधिक है तो आपको जीएसटी पंजीकरण आपके निवास स्थान या व्यावसायिक पते पर कराना होगा.

जैसे- आपने किसी को रहने के लिए अपना मकान किराए पर दिया है तो ऐसी आपूर्ति जीएसटी-मुक्त या कर-मुक्त आपूर्ति कहलाएगी और सीजीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 2(6) व 22 के अनुसार इसका वार्षिक किराया आपके वार्षिक टर्नओवर में जोड़ना होगा.

Que : I live in Ranchi and I had given my commercial property located at Kolkata at monthly rent of Rs.50,000 then whether I requires GST registration?

Answer :
If you do not have any other supplies (taxable, tax-free or export) then you do not need to register in GST as your annual turnover is below Rs.20 lakh.

As per Section 2(71) and 22 of CGST Act-2017, if you have any other supply (taxable, tax-free or export), all of which have an annual turnover of more than Rs. 20 lakh, then you will have to registered with GST from your residential or business address.

For example, if you have given your house on rent for residential purpose, then such supply will be called GST-free or exempt supply and according to Sections 2 (6) and 22 of CGST Act-2017, its annual rent will have to be added to your annual turnover.
Added by GAURAV

Thank you sir
Added by GAURAV

मैंने अपना ऑफिस जिसे किराए पर दिया वह अब मुझसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कह रहा है जबकि आपने बताया कि इसकी जरुरत नहीं है. कृपया स्पष्ट करें
Added by TaxField

यदि आपका वार्षिक टर्नओवर रु.20 लाख से कम है और आप केवल सेवा प्रदाता हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरुरत नहीं है, और यदि आपसे सेवा लेने वाला आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कह रहा है तो उससे कहें कि वह उसके नजदीकी जीएसटी कार्यालय में संपर्क करके इस बारे में जानकारी ले लेवे और यदि फिर भी वह नहीं माने तो आप उसकी शिकायत जीएसटी कार्यालय में कर सकते हैं.
Added by GAURAV

आपके सुझाव से समाधान हो गया व मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ा, धन्यवाद.
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